सुलतानपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-03- 2020 एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार कोरोना वायरस COVID 19 के प्रभाव को देखते हुए जनपद न्यायाधीश तनवीर अहमद के आदेशानुसार दिनांक 11 अप्रैल 2020 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित किया जाता है साथ ही यह भी सूचित किया जाता है की यदि कोरोना वायरस COVID 1 9 का प्रसार रुक जाता है तब उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 9 मई 2020 को किया जाएगा समस्त न्यायालयों एवं अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं को सूचित किया जाता है की दिनांक 11 अप्रैल 2020 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित करते हुए 9 मई 202 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा यह जानकारी माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सतीश कुमार मगन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर द्वारा दी गई
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित