सुलतानपुर। जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती दिशा निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी हितेंन्द्र कुमार शेखर ने सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा का कदापि सेवन न करें, क्योंकि अवैध अडडों से मिलने वाली मदिरा जहरीली तथा मिथाईल एल्कोहल भी हो सकती है, जो एक विष है तथा इसके अल्प मात्रा के सेवन से आंखो की रोशनी जाने के साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यदि किसी को अवैध शराब के निर्माण/तस्करी/बिक्री/भण्डारण करने वालों की सूचना प्राप्त होती है तो निम्न हेल्प लाइन नम्बर पर तत्काल सूचना दे सकते हैं।
जिला आबकारी अधिकारी शेखर ने बताया कि उक्त सम्बन्ध में सूचना देने वालों के नाम एवं पहचान गुप्त रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सम्बन्ध में आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1 सुलतानपुर मो0 नं0 9454466236, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-2 कादीपुर मो0 नं0 9454466237, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 जयसिंहपुर, मो0 नं0 9454466704, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4. लम्भुआ मो0 नं0 9454466705 तथा जिला आबकारी अधिकारी, सुलतानपुर का मो0 नं0. 9454465639 पर सूचना दे सकते हैं।
अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा का कदापि सेवन न करें- जिलाधिकारी