सुलतानपुर। जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती के निर्देशों के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी हितेन्द्र कुमार शेखर ने जन सामान्य से अपील करते हुए बताया कि नववर्ष के उत्सव एवं पार्टी आदि आयोजन स्थल पर मदिरा उपभोग करने पर अकेजनल बार अनुज्ञापन(एफ0एल0-11) प्राप्त करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि अनुज्ञापन प्राप्त किये बिना मदिरा पान की सुविधा उपलब्ध कराना एक दण्डनीय अपराध है, इसके लिये नियमों में करावास व जुर्माने का प्रावधान है। परिसर में समारोह/ आयोजन कार्यक्रम के दौरान मद्य सेवियों द्वारा सामूहिक रूप से मदिरा सेवन की संभावना बनी रहती है। आबकारी विभाग से निर्धारित शुल्क जमा कर एफ0एफ0-11 लाइसेंस प्राप्त किये बिना मदिरा पान करना अथवा एफ0एल0-11 अनुज्ञापन पर अंकित मदिरा से भिन्न किसी भी प्रकार की मदिरा का उपभोग संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की सुसंगत रूप से एवं पृथक-पृथक भी उत्तरदायी होगा।
उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि मिथाइल अल्कोहल एक घातक विष है, विषाक्त मदिरा सदैव जानलेवा है। उन्होंने जन सामान्य से अपील करते हुए बताया कि अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि अवैध अड्डों से मिलने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है तथा मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, जो विष है इसके अल्प मात्रा के सेवन से पाउचों में मदिरा की बिक्री नहीं की जा सकती है। केवल वैध लाइसेंस प्राप्त दुकानों से सील बंद बोतलों में ही शराब खरीदें, यदि किसी को लाइसेंसी शराब से प्रिन्ट से अधिक मूल्य पर शराब बेची जाती है, तो मोबाइल नं0- 9454466236, 9454466704, 9454466705, 9454466237 पर तत्काल सूचित करें।
अवैध अड्डों से मिलने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है, सेवन न करें